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विद्युत चोरी के मामले में आरोपी को एक वर्ष कारावास सहित अर्थदंड की सजा

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के नर्मदापुरम वृत्त के इटारसी निवासी श्री दुर्गा प्रसाद को अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग करने पर जिला न्यायालय ने एक वर्ष कारावास सहित अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

विद्युत कम्पनी के उप महाप्रबंधक श्री विशाल उपाध्‍याय ने निरीक्षण दल सहित अवैध रूप से बिजली चोरी करते हुये पकड़े जाने पर आरोपी दुर्गा प्रसाद पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 में प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश इटारसी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा आरोपी को दोषी करार देते हुये एक वर्ष कारावास सहित तीन गुना जुर्माना 42 हजार 231 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी द्वारा जुर्माना राशि तत्‍काल जमा करा दी गई है।

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