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किशोरी से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा, 4 साल पहले तमंचे के बल पर अंजाम दी थी वारदात

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कौशांबी: कौशांबी जिला अदालत ने 13 साल की बच्ची के रेपिस्ट मकसूद को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को बतौर प्रतिकार जुर्माने से मिलने वाली 1 लाख की धनराशि देने का आदेश दिया है। पश्चिम शरीरा में 4 साल पहले हुए रेप के मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस फटकार के बाद दर्ज किया था। पीड़िता और उसकी मां इंसाप पाने के लिए कई दिनों तक पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद अदालत में गुहार लगाई थी।

पश्चिम शरीरा के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय बालिका को पड़ोसी दबंग युवक मकसूद ने मई 2018 को रात करीब 2 बजे छत से तमंचे के बल पर उठा ले गया था। पीड़ित के विरोध करने पर उसे तमंचा सटा कर गोली मार देने की धमकी दी। पीड़ित से मकसूद ने रेप किया। वारदात के बाद पीड़ित की बेटी ने मां को सारी बात बताई। मां ने बेटी के साथ पश्चिम शरीरा थाने जाकर तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने मामले में केस नहीं दर्ज किया। परेशान पीड़िता ने अदालत की शरण लेकर इंसाफ की गुहार लगाईं। अदालत ने बालिका से रेप के मामले को गंभीरता से लेते हुए पश्चिम शरीरा पुलिस को फटकार लगा कर कार्यवाही के लिए आदेश दिया था।

कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
पुलिस ने अदालत आदेश के पालन में केस दर्ज कर आरोपपत्र मसूद के खिलाफ दाखिल किया। जनपद न्यायालय में बालिका के रेप का मामला 4 साल चला। अपर जिला जज चित्रा शर्मा की अदालत में मुकद्दमे की सुनवाई चली। अदालत ने आरोपी मकसूद को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड दिया है, जिसके जमा होने पर पीड़िता को बतौर प्रतिकार एवं पुनर्वास के लिए दिए जाने का फैसला सुनाया है। अदालत से इंसाफ मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने अपनी खुशी जताई है।
रिपोर्ट- अशोक विश्वकर्मा