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शादी में बारात व समारोह करने की अनुमति नहीं, नियम तोड़ा तो केस दर्ज करेंगे : शिवराज

कोरोना गाइडलाइन के अनुसार संक्रमित क्षेत्रों के बाहर शादी की अनुमति तो है, लेकिन बारात नहीं निकाली जा सकती और न ही बड़ा समाराेह किया जा सकता है। शादी में वर-वधु पक्षों से 25-25 (कुल 50) सदस्यों  के शामिल होने की अनुमति दी गई है। यह नियम तोड़ने पर मामला दर्ज किया जाएगा। ये चेतावनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए दी। सीएम ने भोपाल की घटना के बाद यह चेतावनी दी। गौरतलब है कि जाटखेड़ी भोपाल में एक बारात आई, जिसमें दुल्हन संक्रमित हुई और 32 बारातियों को क्वारेंटाइन किया गया है। समीक्षा में सीएम ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 1391 फीवर क्लीनिक ने काम करना शुरू कर दिया है। फीवर क्लीनिक धीरे-धीरे हर मोहल्ले, वार्ड, क्षेत्र में शुरू किए जाएंगे। ये शासकीय व निजी दोनों होंगे। 

सभी मजदूरों को घर पहुंचाएंगे
शिवराज सिंह ने कहा कि किसी भी प्रदेश के मजदूर हों, हम उन्हें घर पहुंचाएंगे। प्रदेश में अभी तक 4.82 लाख से अधिक मजदूरों को घर वापस पहुंचाया गया है। अभी तक इस काम में 115 ट्रेन और हजारों बसें लगाई गई हैं। जिन मजदूरों के जॉब कार्ड नहीं हैं, मनरेगा में काम के लिए उनके जॉब कार्ड बनवाए जा रहे हैं।

गेहूं की लक्ष्य से ज्यादा खरीदी
सीएम ने बताया कि इस वर्ष लक्ष्य से ज्यादा गेहूं की खरीदी हो चुकी है। 100 लाख मीट्रिक टन  लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। लगभग 13 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है।