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सड़क पर दौड़ेंगे अब ऑटो-टैक्सी, यात्रियों के लिए ये सख्त नियम

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दो महीनों के लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवा भी पूरी तरह बंद रही। ऑटो- टैक्सी और सिटी बसों के पहिए पूरी तरह थमे रहे। लॉकडाउन में रियायत मिलने के साथ अब सरकार ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को वापस पटरी पर लाने की शुरूआत कर दी है। राज्य में 29 मई से आवागमन के लिए ऑटो- टैक्सी चलाने की अनुमति मिल गई है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त ने आज आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही एक जिले से दूसरे जिले तक टैक्सी- ऑटो चलाने की भी अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए शर्तें तय की गई हैं।

राज्य परिवहन आयुक्त की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि ई पास लेकर अब प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में टैक्सी और ऑटो चलाने की मिली अनुमति ली जा सकेगी। यह सशर्त ई पास जिला प्रशासन की ओर से जारी किया जाएगा। राज्य के सभी कलेक्टर, एसपी को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा के लिए ई पास अनिवार्य होगा।

इसके लिए वेबलिंक https://epass.cgcovid19.in पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आवेदन किया जा सकता है। बिना अनुमति एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा पर दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं। यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा और स्वच्छता के नियमों के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा।

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