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Unlock 1.0: आज से पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 8 जून से खुलेंगे मंदिर,मस्जिद,चर्च और गुरुद्वारा

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मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के पांचवें चरण यानि अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) की गाइडलाइन (Guideline) जारी कर दी हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 मई की रात प्रदेश की जनता के नाम अपने संबोधन में अनलॉक 1.0 की गाइड लाइन पेश की. गाइडलाइंस के ज्यादातर प्रावधान केंद्र की गाइड लाइन पर ही आधारित हैं जिसके तहत सरकार ने 8 जून से प्रदेश भर में धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया है. प्रदेश में किसी भी जोन में आने जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं होगी. 1 जून से पास चेकिंग की व्यवस्था प्रदेश भर में खत्म कर दी जाएगी हालांकि कंटेनमेंट एरिया में प्रतिबंध अभी जारी रहेंगे.

प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई है, जबकि स्कूल खोलने का फैसला जुलाई से किया जाएगा. यानी जून में स्कूल नहीं खोले जाएंगे. सीएम शिवराज ने जनता के नाम अपने संबोधन में कुछ रियायतों का ऐलान किया है. तो वहीं, कोरोना से बचने के लिए उन्होंने एक कहानी भी सुनाई जो पक्षियों को शिकारी से बचने के लिए एक साधु की ओर से दिए गए मंत्र पर आधारित थी, जिसमें साधु बाबा ने पक्षियों से कहा था कि शिकारी के जाल से बचना है तो ये मंत्र याद रखना- शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम जाल में नहीं फंसेंगे.

कंटेनमेंट एरिया
नई गाइडलाइन के मुताबिक जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्‍ला/कॉलोनी या किसी गांव का प्रभावित क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे. इनमें 30 जून 2020 तक लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा. कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा प्रदेश का बाकी क्षेत्र सामान्‍य क्षेत्र होगा.

प्रदेश में अब कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा. इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल मॉल शुरू कर दिए जाएंगे हालांकि इन जगहों पर सोशल डाटेंसिंग का पालन करना होगा और कोरोना से बचने के उपाय करने होंगे.
फिलहाल पूरे प्रदेश में शैक्षणिक संस्‍थाएं बंद रहेंगीं। लेकिन 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे. बाद में जुलाई से स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ सुझाव कर लिया जाएगा.

पूरी तरह प्रतिबंधित गतिविधियां
प्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि, सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं पूरी तरह बंद रहेंगी.

बसों का संचालन 7 जून तक बंद
राज्‍य में और राज्‍य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्‍कता नहीं होगी. पूरे प्रदेश में अंतर्राज्‍यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। 7 जून के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा. इंदौर, उज्‍जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्‍टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए बसें संचालित करने की अनुमति होगी. राज्‍य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्‍जैन व भोपाल को छोड़कर अन्‍य सभी संभागों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगीं.

बाजारों का खुलना
इंदौर, उज्‍जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं. भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं. देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं परंतु स्‍टैंड अलोन दुकानें व मोहल्‍ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्‍त रहेंगीं. इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किये ये बड़े ऐलान
1. प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा. हर प्रवासी मजदूर का कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके.
2. महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी.
3. छोटे व्यवसायियों को बैंकों को माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 07 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी.
4. चने में 02 प्रतिशत तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी.
5. किसानों को पिछले वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी.
6. शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रूपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ की राशि जारी की जाएगी.
7. आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की योजना तैयार कर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा.
8. बिजली बिलों में रियायतें दी जाएंगी. बिजली के बिलों में दी जाने वाली रियायतें.