कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के मार्गदर्शन में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 से संबंधित नियमों के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में जिला समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत 19 नवीन एवं 11 नवीनकरण पजीयन हेतु प्राप्त दस्तावेजों का परीक्षण उपरान्त अनुमोदन किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि निर्धारित शर्ते जैसे अग्निशमन विभाग, पर्यावरण विभाग तथा रेडिएशन बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सोनोग्राफी कि स्थिति में पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही अन्य शर्ते पूरे करने पर संस्थाओं को लाइसेंस जारी की जाती है।
उन्होंने बताया कि आज जिला समिति की बैठक में हुए अनुमोदन उपरांत लाइसेंस जारी करने की कार्यवाही की जाएगी तथा चार संस्थाओं को लाइसेंस के लिए अपात्र माना गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा , नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।
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