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त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन एवं वार्ड पार्षद के उप निर्वाचन के दृष्टिगत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन तथा नगर पंचायत पखांजूर में वार्ड पार्षद के उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।

त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पंचायत पखांजूर में वार्ड पार्षद के उप निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जनपद पंचायत कांकेर के अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेलीकन्हार, जनपद पंचायत चारामा के अंतर्गत ग्राम पंचायत लखनपुरी, जेपरा, किशनपुरी, गितपहर तथा जनपद पंचायत नरहरपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत मावलीपारा, धंवराभाठा, सारवण्डी, देवरी बालाजी, करप, कुरालठेमली, जनपद पंचायत दुर्गूकोंदल अंतर्गत ग्राम पंचायत मेड़ो और जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत ढोरकट्टा, आलोर, मंडागांव, बड़ेझाड़कट्टा, बैकुण्डपुर, रामकृष्णपुर, हरिहरपुर, चांदीपुर, छोटेकापसी, बलरामपुर, केसेकोड़ी, भिंगीडार, श्यामनगर, कारेकट्टा, सावेर, बांदे कॉलोनी, नांगलदंड, हनुमानपुर, विकासपल्ली, आकमेटा, कंदाड़ी, सितरम, पानीडोबीर, स्वरूपनगर, मेंड्रा, कृष्णनगर, रविन्द्रनगर, पुरूषोत्तमपुर, यशवंतनगर, द्वारिकापुरी और छोटेबेठिया तथा नगर पंचायत पखांजूर क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं, जिसके तहत् 12 जनवरी 2023 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हों, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात सुरक्षाकर्मी एवं धार्मिक कारणां से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा तथा वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जावेगा। विभिन्न सभाओं रैली, जूलूस आदि करने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, दुर्गूकोंदल, पखांजूर अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना, दुर्गूकोंदल, पखांजूर, बांदे, कोयलीबेड़ा से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में स्थान एवं जूलूस के मार्ग आदि का स्पष्टतः उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
       सभा, रैली, जूलूस आदि में लाऊड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, पखांजूर अथवा कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना, दुर्गूकोंदल, पखांजूर, बांदे, कोयलीबेड़ा से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है तथा 12 जनवरी 2023 तक जिला उत्तर बस्तर कांकेर के जनपद पंचायत कांकेर, चारामा, नरहरपुर, दुर्गूकोंदल एवं कोयलीबेड़ा के उपरोक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों तथा नगर पंचायत क्षेत्र पखांजूर में प्रभावशील रहेगा।