स्कूल शिक्षा विभाग ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी कक्षाओं यानी केजी-1 से 5वीं कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी लगा दी है। राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त लोकेश कुमार जाटव ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए। आदेश में नि:शुल्क और बाल शिक्षा अधिकार कानून 2009 का एवं कोरोना के मद्देनजर डब्ल्यूएचओ-एनसीईआरटी द्वारा दिए गए निर्देशों हवाला दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक रोजाना 2 सत्र लिए जा सकेंगे। एक सत्र अधिकतम 30 से 45 मिनट का ही होगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के मद्देनजर अप्रैल से ही स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई थीं।
वाट्सएप ग्रुप पर होमवर्क जारी रहेगा
आयुक्त जाटव ने कहा है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस पर पाबंदी लगाई गई है। स्कूल प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी कक्षाओं के लिए वाट्सएप ग्रुप के जरिए दिए जाने वाले होम वर्क या ऐसी ही कोई एक्टिविटीज जारी रख सकते हैं।
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