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एनआईए कोर्ट के आदेश के बाद रिंदा ने पीओ घोषित किया

हमारे संवाददाता

तरनतारन, 22 जनवरी

पाकिस्तान में शरण लिए हुए खूंखार आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ ​​रिंदा को चोहला साहिब पुलिस ने भगोड़ा अपराधी (पीओ) घोषित किया है. पुलिस ने शनिवार को इस संबंध में आईपीसी की धारा 174-ए के तहत मामला दर्ज किया था।

पंचकूला के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुधीर परमार के 11 जनवरी, 2023 के एक पत्र के संबंध में चोहला साहिब पुलिस द्वारा प्राप्त लिखित आदेशों पर मामला दर्ज किया गया है।

रिंडा मूल रूप से तरनतारन जिले के रत्तोके गांव से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनका परिवार सालों पहले गुरुद्वारा सचखंड, नांदेड़ साहिब चला गया था।

रिंडा तरनतारन जिले के हरिके के लखबीर सिंह लांडा द्वारा चलाए जा रहे गैंगस्टर मॉड्यूल के समन्वय से काम कर रहा है. लांडा कनाडा से अपना मॉड्यूल चला रही है।

सूत्रों ने कहा कि रिंडा पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्ज 36 मामलों में मामला दर्ज किया गया था। रिंडा और लांडा रंगदारी के कई मामलों के मास्टरमाइंड हैं। मामले में एएसआई हरदयाल सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।