Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

कलरब्लाइंडनेस के कारण बर्खास्त किए गए कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश

Default Featured Image

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को कलर ब्लाइंडनेस (वर्णान्धता) के कारण पुलिस विभाग से बर्खास्त किए गए कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एसपी अंबेडकर नगर के आदेश को रद्द करते हुए याची को पचास फीसदी बकाया वेतन देने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह ने जौनपुर निवासी याची ओम प्रकाश चौधरी की याचिका समेत चार अन्य याचिकाओंं की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची के अधिवक्ता हिमांशु गौतम ने कोर्ट को बताया कि याची की पुलिस विभाग में मेडिकल परीक्षा के बाद एक सितंबर 2006 को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति हुई थी। इसके बाद उसने नौ माह का प्रशिक्षण लिया। उसे अंबेडकरनगर में तैनाती मिली। वर्ष 2007 में डीजीपी की ओर से जारी आदेश में मेडिकल बोर्ड को उन सभी पुलिस कर्मियोंं के दोबारा स्वास्थ्य परीक्षण का आदेश जारी किया गया, जिनकी वर्ष 2004 से 2007 की बीच नियुक्ति हुई थी।