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अवैध कॉलोनाइजर 14 फरवरी तक कराएं नियमतिकरण

छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमतिकरण संसोधन अधिनियम 2022 के तहत निवेश क्षेत्र के अंदर निर्मित अवैध निर्माण का नियमतिकरण किया जा रहा है। जिसके तहत आम आदमी एवं कॉलोनाइजर 14 फरवरी 2023 तक अपने आवेदन स्थानीय नगरीय निकाय कार्यालयों में जमा कर सकते है।
कलेक्टर रजत बंसल ने इस कार्य मे तेजी लाने एवं आम व्यक्तियों के सहायता के लिए हेल्पडेस्क खोलने के निर्देश दिए है। जिसके तहत नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार एवं भाटापारा कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। जिसमें नियमितिकरण संबंधित आवश्यक जानकारी एवं फार्म भरने में सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कक्ष क्र.93 संयुक्त जिला कार्यालय में कर सकते है। गौरतलब है कि नियमितिकरण के तहत 0 से 120 वर्ग मीटर तक निःशुल्क प्रावधान रखा है. नियमितिकरण नही होने से योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकतें है। नियमितिकरण नही होने से बिजली,पानी सड़क जैसे मूलभूत आवश्यकताओं का निर्धारित व्यवस्था नही हो पाती। अतः जिला प्रशासन ने नियमितिकरण के लिए अपील जारी किया। साथ ही उक्त नियमितिकरण प्रक्रिया को माॅनिटरिंग करने के लिए अपर कलेक्टर राजेन्द्र गुप्ता को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।