नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले को विशेष न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए तीन साल के सरम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर अलग-अलग धारा में अर्थदंड भी लगाया है। पीडि़ता २९ जून २०२० को रात्रि करीब दो बजे वह बाथरूम कारने बाहर निकली तो आरोपित विष्णु बंसल आया और बुरी नीयत से पीछे से आकर हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। वह चिल्लाई तो मां उठकर आ गई।
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