Ranchi : 7th JPSC परीक्षा के अभ्यर्थी सूरज कुमार रजक और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की अदालत में JPSC से जुड़ी अलग-अलग 6 रिट याचिकाओं पर सुनवाई हुई. प्रार्थी सूरज कुमार रजक की ओर से अधिवक्ता सुभाशीष रसिक सोरेन ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा. वहीं JPSC की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से जेपीएससी द्वारा दाखिल किए गए जवाब का प्रतिउत्तर(रिजवाइंडर) दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की गई. जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 14 जून की तिथि निर्धारित की है. इस संबंध में प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें अपनी केटेगरी में कट ऑफ से ज्यादा अंक मिले हैं. लेकिन JPSC ने उनके जाति प्रमाण पत्र को यह कहकर रद्द कर दिया है कि जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप नहीं था. जिसकी वजह से कई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ.
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