Ranchi: मनी लॉन्डरिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें फिलहाल बेल नहीं दी और उनकी जमानत पर 25 सितंबर को सुनवाई का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई.
12 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने रांची ED की विशेष कोर्ट में सरेंडर किया था. तब से वह बिरसा मुंडा केंद्रिय कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं. अब सितंबर रह उनका ठिकाना होटवार जेल ही होगा. झारखंड के खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था.
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