Ranchi ; रांची नगर निगम राजधानी में बिना लाइसेंस के फूड वैन संचालकों के खिलाफ अभियान चला रहा है. पकड़े जाने पर उन पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगा रहा है. निगम के मिले आंकड़ों के मुताबिक नगर निगम पिछले छह साल (2017 से मार्च 2023 तक) में फूड वेंडर्स पर लगभग 5.9 लाख रुपये जुर्माना वसूल चुका है. इस साल निगम ने फूड वैन संचालकों को 15 अप्रैल तक लाइसेंस बना लेने का नोटिस जारी किया था. लेकिन अब तक केवल 9 फूड वैन संचालकों ने इसके लिए आवेदन किया है. जबकि वर्तमान में निगम क्षेत्र में 200 से अधिक फूड वैन संचालित हो रहे हैं. आंकड़ों के मुताबिक, छह साल में सिर्फ 55 फूड वैन संचालकों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया, जिनमें से 23 को दस्तावेज सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी किया गया है.
चार सदस्यीय समिति बनाई गयी है
सिटी मिशन मैनेजर स्नेहा श्री ने बताया कि बाजार में फूड वैन लागाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, बिना लाइसेंस फूड वैन संचालन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा. लेकिन आज तक सिर्फ 9 आवेदन प्राप्त हुए हैं. लाइसेंस के आवेदन के लिए विक्रेता को 5 हजार रुपये का भुगतान करना होता है. इसके साथ उन्हें यह भी बताना होता है कि वह किस क्षेत्र के बाजार में वैन लगाना चाहता है. इसकी जांच के लिए निगम ने चार सदस्यीय समिति बनाई है.
किस साल कितना जुर्माना वसूला गया
वर्ष जुर्माना राशि
2017 7 संचालकों से 70 हजार रुपये
2018 20 संचालकों से 2 लाख रुपये
2019 13 संचालकों से 1 लाख 30 हजार रुपये
2020 2 संचालकों से 20 हजार रुपये
2021 3 संचालकों से 30 हजार रुपये
2022 14 संचालकों से 1 लाख 40 हजार रुपये
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