- 10-Jun-2023
इंदौर,१० जून । पुरानी टैकस प्रणाली के बकायादारों से अब जीएसटी के अंतर्गत वसूली की जाएगी। जुलाई २००७ से देश और प्रदेश में एक देश एक कर के नारे के साथ जीएसटी लागू की गई थी। इनके पुराने बकायादारों का हिसाब खंगालकर प्रदेश स्तरीय वसूली अभियान चलेगा। खास बात यह है कि भले ही कर प्रणाली बीते दौर में दूसरी रही हो लेकिन विभगा जीएसटी के खातों से टैक्स वसूली कर सकेगा। वसूली में देरी जानबूझकर की गई है ताकि पैसा मप्र की जेब में ही रह सके। वाणिज्यिककर विभाग यानी स्टेट जीएसटी के वसूली कक्ष ने छह जूनको एक आदेश जारी किया है। प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे जीएसटी लाू होने के पूर्व के अधिनियमों के अंतर्गत बकाया राशि की वसूली करें। पांच जुलाई तक वसूली का कार्य सम्पन्न करने के आदेश दिया गया है।
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