कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर PPF अकाउंट एक्सटेंड करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। यह अवधि मार्च में खत्म हो चुकी है लेकिन अब इसे 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। खाताधारक मेच्योरिटी के बाद अब अपने अकाउंट का एक्सटेंशन ऑनलाइन करा सकते हैं।
PPF अकाउंट मेच्योर होने के बाद अकाउंट एक्सटेंशन फॉर्म जमा करने के लिए एक साल का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। खाताधारकों को मार्च महीने में यह फॉर्म जमा कराना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वे अब इसे 31 जुलाई कर जमा करा सकते हैं। अब निवेशक ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकेंगे और बाद में उन्हें इसकी ओरिजनल कॉपी बैंक में जमा करानी होगी। PPF अकाउंट 15 साल में मेच्योर होता है और इसके बाद इसे 5-5 साल के लिए आगे बढ़ाया (एक्सटेंड) जा सकता है। मेच्योर होने के बाद PPF खातों को बिना योगदान के भी जारी रखा जा सकता है। यह खाता बंद किए जाने तक इसमें ब्याज मिलता रहता है। PPF खाताधारक मेच्योरिटी के बाद भी यदि अपने खाते को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें खाता मेच्योर होने के एक साल के अंदर फॉर्म H जमा करना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो खाता मेच्योर होने के बाद उसमें जमा की गई नई रकम पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा और नई रकम पर आयकर की धारा 80C में छूट भी नहीं मिलेगी। यदि PPF खाताधारक ने यह फॉर्म जमा कर दिया और कोई नया योगदान नहीं दिया तो भी अकाउंट बैलेंस पर ब्याज मिलता रहेगा।
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