- 25-Jul-2023
मुरैना 25 जुलाई । अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री अनंत सडैय़ा ने लगाया है। श्री सडैय़ा ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी एनएफएल नोयडा का उर्वरक डीएमओ गोदाम पोरसा से विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 11 जुलाई 2023 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस संबंध में श्री सडैय़ा ने इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक एलओआई-4/01 एवं नमूना कोड एसबीएस-01 के उर्वरक को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। इसी प्रकार निर्माता कंपनी एनएफएल विजयपुर का उर्वरक सिंघल ट्रेडिंग कंपनी पोरसा से विक्रय किया जा रहा था, जिसकी गुणवत्ता का नमूना लिया गया, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया। इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक एवं नमूना कोड के उर्वरक को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
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