- 26-Jul-2023
इंदौर,२६ जुलाई । राज्यसेवा परीक्षा-२०१९ की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इन्कार कर दिया है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में विसंगति और नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर प्रक्रिया रद्द करने की मांग कोर्ट में रखी। याचिकाकर्ता छात्रों ने अंतरिम राहत के रूप में प्रक्रिया पर स्थगन देने की मांग भी कोर्ट से की थी। पीएससी ने प्रक्रिया रुकने से अभ्यर्थियों को परेशाीन बढऩे की आश्ंाका जताई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरी प्रक्रिया अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। ऐसे में स्टे देने का औचित्य नहीं है। मंगलवार को याचिका पर चौथी सुनवाई हुई। इस बीच मप्र लोकसेवा आयोग (एमपी पीएससी) ने शाम को ही साक्षात्कार की तारीख घोषित कर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी कि नौ अगस्त से राज्यसेवा २०१९ के साक्षात्कार करवाए जाएंगे। याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट में कहा था कि पीएससी ने राज्यसेवा परीक्षा में सिविल सर्विस नियम २०१५ का सीधा उल्लंघन किया है।
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