आयकर विभाग (Income Tax) विभाग के नियमों के मुताबिक हर नौकरीपेशा या बिजनेस करने वाला शख्स जिसकी सालाना इनकम टैक्स फ्री इनकम से ज्यादा होती है उसे हर साल आयकर रिटर्न (ITR) करना अनिवार्य होता है। हालांकि, विभाग द्वारा आयकर दाखिल करवाने के दौरान सीनियर सिटीजन और व्हेरी सीनियर सिटीजन को कुछ रियायतें भी दी जाती हैं। 60 से 80 साल की उम्र के बीच के लग सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग व्हेरी सीनियर सिटीजन (Very Senior Citizen) कहलाते हैं।
आइटीआर कानून के सेक्शन 80 डी के तहत सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को 50,000 तक के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। पूर्व में उनकी हेल्थ प्रीमियम पेमेंट डिडक्शन की लिमिट 30,000 रुपए थी। नियमों के अनुसार, जो नागरिक 60 साल से कम उम्र के हैं उनकी Basic Tax exemption Limit 2.5 लाख रुपए है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 3 लाख रुपए है, वहीं Very Senior Citizen के लिए यह लिमिट 5 लाख रुपए की है। व्हेरी सीनियर सिटिजन के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) भरना अनिवार्य नहीं है। वे आइटीआर दाखिल करने के किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। यह ऑनलाइन या ऑफ लाइन कुछ भी हो सकता है।
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