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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 July को हो सकता है लागू, उपभोक्ताओं को मिलेंगे ज्यादा अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 बहुत जल्द देशभर में लागू होने जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार 20 जुलाई 2020 या अगले सप्ताह किसी भी दिन यह अधिनियम लागू होने जा रहा है। यह नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लेगा। मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई परिवर्तन किए हैं। उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले ही दिनों कहा था, ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा बनकर तैयार हो चुका है. पीएम मोदी के दिशा-निर्देश में यह एक ऐसा कानून बनाया गया है, जिसको लागू हो जाने के बाद आगामी 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।’

गौरतलब है कि पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू किया जाना था, लेकिन किसी वजह से लागू नहीं नहीं किया जा सका। फिर इसकी तारीख बढ़ा कर मार्च महीने में कर दी गई। मार्च महीने से देश में कोरोना की महामारी शुरू हो गई और फिर लॉकडाउन लगने की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। अब इस कानून के अमल में आ जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित सभी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करना कंपनियों को भारी पड़ सकती है।

नए कानून के तहत भ्रामक विज्ञापन देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नए उपभोक्ता कानून के लागू होने के बाद उपभोक्ता के विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटाया जा सकेगा। नए कानून के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा पुरजोर तरीके से हो इसके लिए की गई है।

नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करवाने में आसानी होगी। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था।