सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए निर्देश जारी किए हैं। सोमवार को जारी किए गए निर्देश के मुताबिक अब लॉकडाउन होने पर उस इलाके पंजीयन कार्यालय बंद नहीं होंगे। पंजीयन से सरकार की आय जुड़ी होती है। इसलिए इस सेवा को चालू रखने का फैसला लिया गया है।
आवश्यक सेवाओं जैसे पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह संचालित रहेंगी। पंजीयन कार्यालयों के संचालन की अनुमति रहेगी। इस संबंध में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा। इन विभागों को छोड़कर अन्य बंद रखे जाएंगे।
विभाग ने सभी विभागों के सचिवों, सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को संशोधित पत्र जारी करते हुए अधिकारियों-कर्मचारियों को घर से शासकीय कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) कहा है। सभी को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि पूरे समय मोबाइल, टेलीफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहना होगा। आवश्यक होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जा सकेगा।
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