शहर और आसपास के इलाके बिल्हा और बोदरी में 23 जुलाई से लॉकडाउन किया जा रहा है। यह 31 जुलाई की शाम तक रहेगा। लॉकडाउन को लेकर कलेक्टर ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दी। निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान ठेले पर घूमकर सामान बेचने वाले दोपहर 12 बजे तक काम कर पाएंगे। फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, चिकन, मटन, मछली, अंडा बेचने वाली दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। इनमें दूध की दुकानें शाम 6 से 7 बजे तक दोबारा खोली जा सकेंगी। घर-घर जाकर दूध बांटने वाले या न्यूज़पेपर हॉकर सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक काम कर सकेंगे। मोबाइल रिचार्ज की दुकान भी तय समय तक खुलेंगी।
इन सेवाओं पर भी असर
बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र, बिल्हा और बोदरी में सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी या प्रायवेट दफ्तर बंद रहेंगे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, निजी बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा वगैरह नहीं चलेंगे। मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में लोग गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं के परिवहन के वाहनों को छूट होगी। जिले की सीमा को सील कर दिया जाएगा। गोदाम, दुकानें, सप्ताहिक बाजार सभी बंद रहेंगे। लोगों को गैस, पेट्रोल जैसी चीजें मिलती रहेंगी।
लॉकडाउन के दौरान नगर निगम बिलासपुर बिल्हा और बोदरी के इलाके में फैक्ट्री, निर्माण या श्रमिकों से जुड़े काम पर रोक नहीं रहेगी। इनमें कुछ शर्ताें के साथ लोगों से काम लिया जा सकेगा। फैक्ट्री को कैंपस के अंदर ही काम करवाना होगा, कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री की तरफ से की जाएगी, अगर यहां पॉजिटिव मरीज पाया जाता है तो उसके सभी खर्च फैक्ट्री ही उठाएगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। विदेशों से आने वाले लोगों को अपनी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ जुर्म दर्ज किया जाएगा।
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