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22 July से किराना दुकान भी बंद, सिर्फ सुबह 10 बजे खुलेंगी ये दुकानें

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कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार की रात 12 बजे यानी 22 से 28 जुलाई रात्रि 12 बजे पूर्णतः तालाबंदी कर दी है। इस दौरान किराना दुकानें बंद रहेंगी लेकिन लोग सरकारी राशन दुकान से अनाज ले सकेंगे। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने प्रेसवार्ता में बताया कि नगर पालिक निगम रायपुर और बिरगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन घोषित किया है। संक्रमण से बचाव और स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए एक सप्ताह तक विभिन्न गतिविधियों में रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये दुकानें खुलेंगी सुबह 10 बजे तक

सब्जी, फल, सरकारी राशन दुकान, चिकन, मटन, मछली, अंडा दूध और ब्रेड सुबह छह से सुबह 10 बजे तक ही मिलेंगे। मेडिकल दुकानें रात 11 बजे तक और पेट्रोल पंप दोपहर तीन बजे तक खुले रहेंगे।

ये दुकानें बंद रहेंगी

किराना दुकान के साथ मॉल्स, बर्तन, सराफा, इलेक्ट्रानिक्स, फैंसी स्टोर, स्टेशनरी दुकानें, कपड़ा दुकानें, शराब दुकानें, होटल-रेस्टोरेंट, साप्ताहिक हाट बाजार आदि बंद आदि बंद रहेंगे।

ये सेवाएं मिलेगी

पंजीयन कार्यालय में शाम पांच बजे तक लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां, रसोई गैस, बिजली, सफाई, सीवरेज, पेयजल आपुर्ति, फैक्ट्रियों के कर्मचारी। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, क्लीनिक, दवा दुकानें, खाने-पीने की चीजों से सबंधित परिवहन वाहन, ठेले वाल े(सिर्फ सुबह 10बजे तक) इसके साथ इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले वाहनों को ही आने-जाने की अनुमति रहेगी। । सभी सरकारी, अर्द्घसरकारी और निजी दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। शहर में निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा बंद कर दिए गए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च बंद होंगे। सभी तरह के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। प्रशासन स्पष्ट कर दिया है कि वाहन में भी एक से अधिक लोग नहीं निकलेंगे। इसमें ड्राइवर भी शामिल है।

आवश्यकता पड़ने पर ही आएंगे कर्मचारी

कलेक्टर डॉ. भारतीदासन ने सरकारी कर्मी अपने घर से शासकीय कार्य का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेंगे। वाणिज्यिक कार्गो परिवहन की अनुमति ही इस प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी। इसी तरह दोनों नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाइयों को विभिन्न शर्तों के अधीन छूट दी गई है। जिसमें श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्रियों और इकाइयों के अंदर करनी होगी।

इस दौरान कोरोना के नियमों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत आम आदमी भी कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 0771-2882113 पर कर सकते हैं।

गोलबाजार, मालवीय रोड, पंडरी में आई भीड़

कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बाद भी आम जनता समझने को तैयार नजर नहीं आ रही है। हरेली त्योहार पर बाजार में उमड़ी भीड़ देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है। शारीरिक दूरी पालन करने के नियमों की लोगों ने धज्जियां उड़ाई। इसका एक कारण यह भी रहा कि जिला प्रशासन द्वारा बुधवार 22 जुलाई से लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है और साथ ही यह भी तय कर दिया गया है कि इस लॉकडाउन में सख्ती और ज्यादा होगी। हरेली त्योहार की भीड़ गोलबाजार, मालवीय की सड़कों पर सोमवार दोपहर से ही देखी गई।

इसके साथ ही विभिन्ना क्षेत्रों में स्थित सुपर बाजार और किराना संस्थानों में लोगों की भीड़ आई। बुधवार से लॉकडाउन लगाए जाने के कारण लोग अपने घरों के लिए अधिक से अधिक खरीदारी कर लेना चाहते थे। ग्राहकों में एक बार फिर से अधिक से अधिक मात्रा में खाद्य सामग्री खरीदते हुए दिखे।

सुपर बाजार में रखा जा रहा ध्यान

सुपर बाजार और किराना संस्थानों में प्रवेश के पहले ही बाहर सैनिटाइजर रख दिया गया है। साथ ही लोगों को अंदर आने से पहले मास्क पहनकर आने ही कहा जा रहा है। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर अंदर ग्राहक ज्यादा है तो नए आने वाले ग्राहकों को कुछ देर के लिए बाहर ही रुकने कहा जा रहा है।

दुकानों के सामने मिट गए 82 हजार गोले, फिर बनाने निगम ने कसी कमर

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम ने दुकानों के सामाने दो-दो मीटर की दूरी पर खड़े होकर खरीदारी करने के लिए करीब 82 हजार गोले के घेरे बनाये गये थे। लेकिन धीरे-धीरे ये मिटते चले गए। वहीं लोग भी शारीरिक दूरी को पालन करने के प्रति लापरवाह हो गये। वैसे नगर निगम मॉस्क नहीं पहनने पर हर रोज कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर शारीरिक दूरी का पालन करने में निगम बेफ्रिक नजर आ रहा है।

कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए अब इस लक्ष्मण रेखा का नामोनिशां अधिकांश स्थानों पर मिट चुके हैं। ये हाल, सिर्फ दुकानों ही नहीं निजी और सरकारी कार्यालयों को भी है। जहां अब दूरी के साथ संस्थानों में प्रवेश करने और कामकाज के तौर तरीकों के मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही है।

फिर लॉकडाउन से जागा निगम

22 जुलाई से लग रहे लॉकडाउन से नगर निगम ने सभी जोन कमिश्नरों को आदेश दिए हैं कि बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दुकानों के सामने घोले के घेरे बनाए जाएं। ताकि संक्रमण को रोका जा सके। व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं। इसमें दुकानदार खुद शारीरिक दूरी बनाये रखने के लिए दो-दो मीटर पर गोले के घेरे बनाकर दुकानों का संचालन करेंगे। इसमें लापरवाही बरतने पर उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा।

लॉकडाउन सफल बनाने पुलिस सख्त, 33 जगहों पर नाकेबंदी

सोमवार को जिला प्रशासन के साथ पुलिस की बैठक हुई। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों से सख्ती से पेश आया जाएगा। पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर लॉकडाउन को लेकर लोगों को दिशा-निर्देश भी दिए और कहा कि जो लॉकडाउन में प्रतिबंध हैं उसका पूर्ण पालन किया जाना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी। पुलिस प्रशासन के सामने सबसे अधिक चुनौती लॉकडाउन का मोहल्लों में पालन कराना होगा। क्योंकि मोहल्लों में लॉकडाउन अवधि में भीड़ भाड़ रहती है।

100 से ज्यादा पुलिस क्वारंटाइन

कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान कई पुलिस कर्मी भी पॉजिटिव आ गए हैं। जिसकी वजह से छह थाने के 100 से ज्यादा जवान क्वारंटाइन हो गए हैं। जिसकी वजह से बल की कमी भी है। लेकिन एसएसपी ने मीटिंग में साफ कर दिया है कि पुलिस हर हाल में लॉकडाउन का पालन कराने का प्रयास करेगी।

ड्रोन से पुलिस करेगी निगरानी

पुलिस आलाधिकारियों ने नगर निगम सीमा के अंदर लगातार दिन और रात में ड्रोन से पेट्रोलिंग करवाने की तैयारी की है। इसके लिए करीब 20 ड्रोन किराये पर लिए गए हैं। शहर के सभी आठ सीएसपी को इलाकों का नोडल अधिकारी नियुक्त कर अपने-अपने संभाग में मुस्तैदी से मॉनिटिरिंग करने के निर्देश दिये हैं।

लॉकडाउन के दौरान नगर निगम की टीम पूरी मुस्तैदी से तैनात रहेगी। ऐसे तो सभी दुकानें बंद रहेगी, लेकिन सुबह छह से 10 तक जिन दुकानों को परमिशन मिली है, वहां शारीरिक दूरी बनाये रखने के लिए कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इसके साथ अभी भी निगम की टीम बिना मास्क घूमने वालों और दुकानों पर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करा रही है। जिस दुकान के सामने इसका उल्लंघन होता पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

लोगों से अपील है कि वो किसी किस्म की अफवाहों पर भरोसा ना करें और दुकानों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ करने से बचें। राशन दुकान, मेडिकल स्टोर और जनरल शॉप निर्धारित अवधि तक खुलेंगे, ताकि लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके। इस परिस्थिति में कालाबाारी करने वाले दुकान संचालकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए जिला स्तर पर कार्रवाई करने दल का गठन किया गया है। 

शहर के 33 जगहों पर नाकेबंदी की जाएगी और पुलिस 24 घंटे तैनात रहेगी। रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत 22 थाना इलाकों में सख्त निगरानी रहेगी। पेट्रोलिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इनमें 25 अंदरुनी क्षेत्रों और 8 आउटर में बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 30 अलग पेट्रोलिंग टीम गश्त करेगी। पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात रहेंगी। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार हल्के में न लें, सख्त कड़ाई रहेगी।