नाबालिग दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
Ranchi : नाबालिग को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म करने के तीन दोषियों के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है. अदालत ने नाबालिग दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दो अन्य दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे रखने का आदेश दिया है. रांची सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने जिन्हें दोषी करार दिया है, उनमें एक नाबालिग समेत विजय रजवार और प्रेम कुमार शामिल हैं.
डोरंडा थाना क्षेत्र का है मामला
11 अगस्त 2020 को डोरंडा थाना क्षेत्र के पोखर टोली में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था. पीड़िता से आरोपी विजय की जान- पहचान थी. विजय ने पीड़िता को धोखे से फोन कर बिरसा चौक बुलाया. वहां आरोपियों ने उसे जबरन स्कूटी में बिठा कर पोखर टोली स्थित एक बाउंड्रीवाल के अंदर ले गए. जहां जबरन पीड़िता को शराब पिलाई और बारी- बारी से सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. प्राथमिकी के मुताबिक, दुष्कर्म के बाद युवकों ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने कहीं मुंह खोला, तो उसे जान से मार देंगे. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को बिरसा चौक पर छोड़ दिया. जिसके बाद पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए घटना की जानकारी परिजनों को दी. पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ डोरंडा थाना में मामला (कांड संख्या 211/2020) दर्ज कराया गया था.
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