केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। देश में फैली कोरोना महामारी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बुधवार रात CBDT की ओर से इस बारे में ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया, कोरोना महामारी और करदाताओं की सुविधा को देखते हुए सीबीडीटी ने 2018-19 (2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नियत तारीख 31 जुलाई 2020 से बढाकर 30 सितंबर 2020 करने का फैसला किया है। बता दें, 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए मूल और संशोधित कर रिटर्न दाखिल करने के लिए केंद्र द्वारा दिया गया तीसरा विस्तार है। मार्च में, केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी के कारण नियत तारीख को 31 मार्च से 30 जून तक बढ़ा दिया था। बाद में जून में तारीख फिर से एक महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई।
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय सीमा (यानी, 30 सितंबर, 2020) तक आईटीआर दायर करने में विफल रहता है, तो वह वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा। CBDT ने कहा है कि करदाता इस समय सीमा के भीतर FY2018-19 के लिए संशोधित ITR भी दाखिल कर सकता है।
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