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UP: सजा के खिलाफ आजम की अपील पर बचाव पक्ष ने मांगा समय, नफरती भाषण में आजम को हो चुकी है दो साल की सजा

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आजम खां
– फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की अपील पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आजम के अधिवक्ताओं ने सरकारी आपत्ति पर काउंटर दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई दस नवंबर को होगी। एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर थाने में आजम खां के खिलाफ 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 

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सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने आजम खां को 15 जुलाई को नफरती भाषण देने के मामले में दोषी मानते हुए दो साल की सजा व ढाई हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आजम खां ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने सरकार की आपत्ति पर काउंटर फाइल करने के लिए वक्त मांगा है। जिस पर कोर्ट ने दस नवंबर की तारीख तय कर दी है।

डूंगरपुर मामले में हुई सुनवाई

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में डूंगरपुर प्रकरण के मामले दर्ज हुए थे। इन्हें डूंगरपुर बस्ती के लोगों ने अलग-अलग दर्ज कराया था। कुल 12 मामले हैं। आरोप है कि सपा सरकार में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया गया। 

उनके साथ मारपीट और लूटपाट की गई। मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया। इनकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। शुक्रवार मुकदमे के विवेचक उप निरीक्षक रामवीर सिंह कोर्ट पहुंचे, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई नौ नवंबर को होगी।