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साल 2020-21 का आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-3 फॉर्म जारी कर दिया है

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 गौरतलब है कि इससे पहले आयकर विभाग ने मार्च महीने में आटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए एक, दो और चार नंबर फॉर्म जारी किए थे। आईटीआर भरने वालों के लिए ये सभी फॉर्म जरूरी होते हैं। आयकर विभाग के मुताबिक, बाकी के आईटीआर फॉर्म भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। जुलाई में ITR1 और ITR4 फॉर्म को धारा 234B, 234C और 234A की कैलकुलेशन के लिए अपडेट किया था।

गौरतलब है कि CBDT ने असेसमेंट ईयर (AY) 2020-21 के लिए आईटीआर फॉर्म 1 से फॉर्म 7 को नोटीफाइड किया था, हालांकि, आईटीआर को केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था जो वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 और आईटीआर 4 फाइल करना चाहते हैं।

आयकर विभाग के मुताबिक, वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर 1, 2, 3 और 4 को ई-फाइलिंग के लिए उपलब्ध किया गया, जिसे ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है, वहीं दूसरे आईटीआर कुछ समय बाद वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। आईटीआर-3 उन लोगों के लिए भरना अनिवार्य होता है, जिन्हें अपने कारोबार या पेशे से मु्नाफा या आय हो रही है। आयकर दाताओं को ऑनलाइन आईटीआर-3 फाइल करना अनिवार्य होता है। आईटीआर-3 को ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही तरीके से जमा किया जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते अब आईटीआर जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। पहले आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है