आदेश का पालन होने पर तीन वर्ष की जेल व एक लाख जुर्माना लगेगा।
08 Dec 2023
जबलपुर : जिला उपभोक्ता आयोग ने खराब बेसन की कीमत 16 हजार 80 रुपये लौटाने का आदेश पारित किया। साथ ही मानसिक पीड़ा के एवज में पांच हजार व मुकदमे का खर्च दो हजार रुपये भी देने के निर्देश दिए हैं। चेतावनी दी है कि यदि दो माह के भीतर आदेश का पालन न हुआ तो तीन वर्ष का कारावास या एक लाख रुपये जुर्माना या दाेनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं।
संपूर्ण गोल्डन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कटनी भेजा था
उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन नवीन कुमार सक्सेना व सदस्य मनोज कुमार मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। परिवादी सदर बाजार, गली नंबर-16 निवासी अमित केसवानी की ओर से अधिवक्ता सिद्धांत यादव व संदेश दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि परिवादी ने 11 अक्टूबर, 2017 को 240 किलोग्राम बेसन संपूर्ण गोल्डन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कटनी भेजा था। किंतु जयंत सेल्स, कटनी ने बेसन लौटा दिया।
लापरवाहीपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन के कारण बेसन की बोरियोंं पर गिर गईं
लापरवाहीपूर्ण ट्रांसपोर्टेशन के कारण बेसन की बोरियों के ऊपर फिनाइल की बोतलें गिर गईं थीं। इससे बेसन से बदबू आने लगी थी। इसीलिए खराब बेसन खरीदने से इन्कार कर दिया गया। इससे परिवादी को नुकसान हुआ। कायदे से नुकसान की भरपाई ट्रांसपोर्ट कंपनी को करनी चाहिए। शिकायत के बावजूद क्षतिपूर्ति नहीं की गई। इसीलिए पहले वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजा गया। जब नतीजा नहीं निकला तो परिवाद दायर किया गया। उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी पाते हुए राहतकारी आदेश पारित कर दिया।
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