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दिल्ली में अवैध निर्माण विध्वंस पर सम्मिलित

नई दिल्ली . दिल्ली में अनारक्षित रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने अनारक्षित रॉकेट पर लगी रोक की समय सीमा तीन साल और बढ़ाई जा रही है। अब 31 दिसंबर 2026 तक अनारक्षित अनारक्षित में स्मारक नहीं की जाएगी।

केंद्र सरकार ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में अनधिकृत विकास पर दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा से तीन साल की अवधि के लिए जापान में पेश करने का प्रस्ताव दिया। यूक्रेन के केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौधरी को छूट देने वाला पेश किया। फैक्ट्री का उद्देश्य राजधानी दिल्ली में कुछ प्रकार के अनधिकृत विकासों को दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करना है, जहां अभी तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं।

यूक्रेन में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली लॉ (विशेष प्रोजेक्शन) द्वितीय (संशोधन) अधिनियम 2023 को 2026 तक जारी किया गया है। फैक्ट्री में किए गए हरदीप पुरी ने कहा कि इन अनारक्षित आवास के लिए विकास नियंत्रण 8 मार्च, 2022 को अधिसूचित किए गए हैं। वर्ष 2041 के दिल्ली मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसमें झुग्गी-झोपड़ी, खोखा, कच्चा नारियल जैसे अनधिकृत विकास के उपाय शामिल हैं।

राजधानी में रहने वाले लाखों लोगों को फ़ायदा होगा संसद में इस कारखाने के पास होने के बाद दिल्ली के 1797 में कच्चे ढाँचे में रहने वाले लाखों लोगों को फ़ायदा होगा।

2006 में पहली बार इसे सेंट्रल सिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में 19 मई 2006 को यूनेस्को में लाया गया था। शुरुआत में यह मैकेनिकल एक साल के लिए स्टॉक पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इसी अवधि को बढ़ाने का स्क्रीनशॉट जारी किया गया है।

प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को बड़ी राहत दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष धार सचदेवा का कहना है कि संसद में पेश की गई प्रॉपर्टी का हम स्वागत करते हैं। मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी ने प्रस्तावित तीन साल का एक मुश्त विस्तार दिल्ली की संपत्ति के लिए बड़ी केंद्रीय राहत लेकर आया है।

ले आउट प्लान का न रहना नियमितीकरण में बाधा

दिल्ली की अलग-अलग कंपनियों में इन अनिधृत उद्यमों को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ले आउट प्लान नहीं बन पाना संभव नहीं है। यही वजह है कि लोगों को मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इस कंपनी से कम से कम लोगों को राहत मिलती है।