सुप्रीम कोर्ट :- झारखंड के समन के सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के सीएम वैलेंटाइन सोरेन को कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इस सूची पर विचार नहीं करेंगे। सोरेन ब्रिगेड तो इस मामले पर सुनवाई के लिए पहले उच्च न्यायालय जा सकते हैं। सोरेन ने एचडी के सर्वोच्च विरुद्ध न्यायालय में मिस्टेरियन क्रिमिनल रिट पिटीशन में एपीएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) 2002 की धारा 50 और 63 के समर्थकों पर सवाल उठाया था। उन्होंने याचिका में कहा था कि जांच एजेंसी की धारा 50 के तहत बयान दर्ज करना या पूछताछ के दौरान किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इसलिए, समन रिलीज़ करने के बाद अपराधी का डर बना हुआ है।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि समन को दोषी ठहराया जाए और पीडक कार्रवाई न करने का आदेश दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला माधुर्य डॉयरेक्टर की पीठ ने सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि वह पहले कोर्ट से बाहर क्यों नहीं गए? इधर, एडी ने सोरेन को चौथी बार समन जारी कर 24 सितंबर को एजेंसी के रांची स्थित जोनल कार्यालय में शामिल होने को कहा है। एजेंसी उनके क्रोमालैंड में स्थित मनी-लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करना चाहती है। इस कंपनी में 13 को गिरफ्तार किया गया है। एडी ने सोरेन को पहली बार 24 अगस्त को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन, सोरेन ने अपने जवाब पत्र में सीअथॉन समन पर कानूनी कार्रवाई की बात कही थी।
सोरेन ने इस मामले में एसोसिएटेड डायरेक्टरेट के निदेशक को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, एक डेवलपर बनी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार पिछले एक साल से अनुचित दबाव डाल रही है। उनकी बात में किसी भी केन्द्रित विचारधारा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने केटली-ट्राइक पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा था कि अवैध पत्थर खनन मामले में पिछले साल 17 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उस वक्त उन्होंने अपने और परिवार की चल-अचल संपत्ति का सारा भार भी दिया था। 30 नवंबर 2022 को अचल संपत्ति के डीड की सर्टी ऑपरेशंस कॉपी पर कब्जा कर लिया गया था। बैंक का ट्रेलर भी दिखाया गया था। सीएम ने लिखा था कि वह स्टोर्स ऑफिस में क्या खो गए थे? अगर आप नामावली तो पासपोर्ट दिया जाएगा। (आईएएनएस)
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