पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत हर साल लाभार्थी किसानों के खातों में 6,000 रुपये जमा कराती है। यह धनराशि किसानों को तीन बराबर किश्तों में मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान योजना के तहत 8.5 लाख करोड़ किसानों को छठी किस्त के रूप में 17,000 करोड़ रुपये जारी कर चुके हैं। किसानों के बीच “पीएम किसान” के नाम से मशहूर इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत हर साल देश के प्रत्येक किसान के बैंक खाते में छह हजार रुपये का भुगतान तीन किश्तों में कराया जाता है। सरकार का इस योजना से 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना का लाभार्थी बनना चाहता है तो सबसे पहले अपनी पात्रता की जांच कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसके दायरे में नहीं आते हों। यहां जानिये कि इस योजना के तहत कौन लोग लाभ लेने के योग्य नहीं हैं।
सबसे पहली बात तो यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है।
– गांवों में कई ऐसे किसान होते हैं, जो खेती के कार्यों से तो जु़ड़े होते हैं, लेकिन खेत उनके स्वयं के नहीं होते। अर्थात वे किसी और के खेतों में खेती करते हैं और खेत मालिक को इसके बदले हर फसल का हिस्सा देते हैं। ऐसे किसान भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे।
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