पंजाब कैबिनेट के मंत्री अमन अरोड़ा को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 2008 के पारिवारिक लड़ाई-झगड़े के मामले में सुनाम जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें सजा दी है।
उन्हें धारा 452 और 323 के तहत सजा सुनाई गई है। बता दें कि कोर्ट ने अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को 2 साल की सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सुनाम की जिला अदालत ने 2008 के घरेलू युद्ध-झगड़े के मामले पर फैसला सुनाया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोरा के जीजा राजिन्द्र दीपा ने उन पर घर में प्लाई किराए पर लेने का मुकद्दमा दर्ज किया था। अमन अरोरा के साथ 9 अन्य लोगों को भी 2-2 साल की सजा सुनाई गई है, सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के अनुसार इन मान्यताओं में से एक की मौत हो गई है।
अमन अरोडा़ के पास अदालत में जाने का प्रवीजना है। 2 साल की सजा होने के कारण उन्हें जमानत मिल सकती है, अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। एक विधायक होने के कारण उनकी मैंबरशिप भी जा सकती है, लेकिन अगर उनकी सजा पर रोक लगती है तो उनकी मैंबरशिप बच सकती है।
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