सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा “निष्पक्ष जांच के जरिए सही बातें सामने आएंगी तो, निश्चित ही उन बेकसूरों को इंसाफ मिलेगा, जो बदनाम करने की कैंपेन के शिकार हुए हैं। सीबीआई जांच के फैसले से पिटीशनर (रिया) को भी न्याय मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद भी इसकी मांग की थी।” सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकीं रिया चक्रवर्ती ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट के 35 पेज के आदेश की 4 बड़ी बातें
1. बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, वह सही थी।
2. सीबीआई जांच की सिफारिश भी कानून के मुताबिक की गई।
3. मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करे, जो भी सबूत जुटाए हैं, उन्हें सीबीआई को सौंपे।
4. कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो, उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। सीबीआई मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहेगी कि पिछले 2 महीने में जो भी सबूत जुटाए हैं, वे सौंपे जाएं। न्यूज एजेंसी आईएएनएस के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई यह मांग भी करेगी कि मुंबई पुलिस ने जिन-जिन लोगों के बयान दर्ज किए और इस मामले से जुड़े जो भी गैजेट्स हैं, उन्हें सौंपा जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, “इस मामले का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं, बल्कि कानून से है। यह साबित हो गया कि लोगों को न्यायसंगत बात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि हमने जो भी कदम उठाए, वे सही थे। यह न्याय की जीत है। अब सही तरीके से जांच होगी और न्याय मिलेगा, इसका हमें भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी और की बात की कोई वैल्यू नहीं। इस मामले का चुनाव से कोई रिश्ता नहीं है।
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