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झारखंड में 1 मार्च से लागू होंगी बिजली की नई दरें

झारखंड में बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं। राज्‍य बिजली वितरण निगम ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्‍ताव दिया था जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। बिजली की दरों में 7.66 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। बिजली की नई दरें 1 मार्च 2024 से लागू होंगी। पहले बिल का भुगतान करने वालों को दी जाएगी राहत।

28 Feb 2024

रांची : झारखंड में बिजली उपभोक्‍ताओं को तगड़ा झटका लगा है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की नई दरों का एलान कर दिया है। राज्‍य बिजली वितरण निगम ने टैरिफ बढ़ाने का प्रस्‍ताव दिया था, जिस पर विद्युत नियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। बिजली की दरों में 7.66 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। बिजली की नई दरें 1 मार्च, 2024 से लागू होंगी।  

कुछ महत्‍वपूर्ण बिंदु

  • JBVNL ने 39.71 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था।
  • आयोग ने विवेकपूर्ण जांच के बाद 7.66 प्रतिशत टैरिफ बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
  • यदि उपभोक्ता 5 दिनों के भीतर बिल का भुगतान करता है तो उसे बिल के भुगतान पर 2 प्रतिशत की त्वरित भुगतान छूट प्रदान की जाएगी।
  • ऑनलाइन या किसी भी डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान की गई संपूर्ण बिल राशि के नियत तिथि के भीतर भुगतान करने पर बिल राशि पर 1.00 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अधिकतम सीमा रु. 250।
  • लोड फैक्टर में छूट उन सभी उपभोक्ताओं को दी जाएगी जिनका लोड फैक्टर 65 प्रतिशत से अधिक है, अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत की छूट के अधीन।
  • वोल्टेज छूट केवल ऊर्जा शुल्क पर लागू होगी यदि उपभोक्ता जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियमन, 2015 के खंड संख्या 4.3 में उल्लिखित पात्र श्रेणी से अधिक वोल्टेज में जुड़ा हुआ है। (वोल्टेज छूट – 33 kV – 3%, 132 kV – 5%, 132 केवी के वोल्टेज स्तर से ऊपर कोई वोल्टेज छूट लागू नहीं होगी।
  • रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए, आयोग ने ग्रॉस मीटरिंग के लिए Rs 4.16/kWh और नेट मीटरिंग रु. 3.80/kWh के लिए टैरिफ को बरकरार रखा है।
  • आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए कोई मीटरिंग शुल्क जारी नहीं रखा है।
  • फिक्स्ड चार्ज वसूली आपूर्ति के घंटे नंबरों से जुड़ी हुई है। पूर्ण निर्धारित शुल्क की वसूली एचटी उपभोक्ताओं के लिए 23 घंटे और एलटी उपभोक्ताओं के लिए – 21 घंटे।
  • प्रीपेड मीटरिंग पर स्विच करने के लिए संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क पर 3 प्रतिशत की छूट लागू रहेगी और प्रीपेड मीटर की स्थापना के एक महीने के भीतर पूरी सुरक्षा जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

इतनी की गई बढ़ोतरी

ग्रामीण बिजली बिल पहले 5.80 रुपये प्रति यूनिट पहले थी, जिसे अब बढ़ाकर 6.30 रुपये कर दिया गया है। फिक्‍स चार्ज में 25 तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं, शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्‍ताओं का बिजली बिल रेट बढ़ाकर 6.65 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है, जो पहले 6.30 था।