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अनाज के मिश्रण का मामला, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का उप निदेशालय भगौड़ा घोषणा

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चंडीगढ़. एसबीएस नगर जिले की अनाज मंडियों में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, पंजाब के डिप्टी डायरैक्शन मुल्जिम राइट सिंगला को सी.एस.बी.एस. नगर की अदालत ने भगौड़ा कर दे दिया है।

इससे पहले कहा गया था कि मुल्जिम राकेश कुमार सिंगला ने लोनी के अनाज मंडियों में विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से अनाज के सिद्धांतों के एसोसिएटेड डिटेल केस में लोनी की अदालत द्वारा भगौड़ा को भुगतान करने की घोषणा की है।

विजिलेंस के प्रवक्ता ने बताया कि 7 मुल्जिमों के विजिलेंस के थाना अलार रेंज में शामिल 7 मुस्लिमों के विजिलेंस के पूर्व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत भोजन एवं जन वितरण मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मुल्जिम सिंगला ने पूर्व मंत्री और विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलकर गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर प्रस्ताव तैयार किया था।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि अशाओं ने मंडियों से लेकर गोदामों तक के प्लांटों की कीमतों के लिए स्टॉक्स, हार्वेस्टर कमाइनें, दो व्हील सामान के आदि के नामांकन क्रमांक के आधार पर दस्तावेज जमा कर रखे हैं। वकील ने बताया कि इस मामले में 7 मुल्जिमों में से तेलू राम, भरत भरत आशु और उनके निजी सचिव मीनू कट्टरपंथियों को समर्थित अदालत में पेश किया गया है। बताया गया है कि जिला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण नियंत्रक राकेश भास्कर का भुगतान हो गया है।