चंडीगढ़।। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सलमान खान के घर से बाहर गोली चलाने के दोषियों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। अन्जू की मान्यता को हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और उन्होंने यह संदेह जाहिर किया कि उनके बेटों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, जिसके चलते हाई कोर्ट ने एक बार फिर से मदरसा बनाने का आदेश दे दिया है।
हाई कोर्ट ने इस मामले में सर्वसम्मति से निर्णय लिया और लोकेटकोट के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को दो दिनों के लिए मेडिकल बोर्ड में शामिल करने के आदेश दिए गए हैं। अब देखिए ये हैं कीमाँ की मस्जिद की क्या रिपोर्ट आती है।
आपको बता दें कि मृतक को 24 अप्रैल को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था और उस पर कई आरोप लगाए गए थे।
मुंबई पुलिस के मुताबिक, थापन ने सुबह 11 बजे पुलिस लॉकअप से लगकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कोई कारण सामने नहीं आया है।
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