पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प दिव्यांग मतदाताओं और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बढ़ा दिया गया है। यही नहीं अनिवार्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। कोरोना काल में होने वाले इन चुनावों के प्रचार के लिए भी कई नियम बनाए गए हैं। इसमें उम्मीदवार के साथ अधिकतम पांच व्यक्तियों (सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) के साथ घर-घर प्रचार कर सकते हैं। रोड शो के दौरान वाहनों का काफिला 5-5 वाहनों में बंटा होगा। रैलियों की मंजूरी के लिए अलग से प्रावधान तय किए गए हैं। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ही जनसभाओं के लिए जगह निश्चित करेंगे। इन जगहों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग बनें होंगे। गाइडलाइन में कहा गया है कि चुनाव संबंधी सभी कामकाज के दौरान कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना होगा। चुनावी गतिविधि के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों में आने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग होगी। चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।
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