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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को ठुकराते हुए दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने खूब प्रचार किया और यह दिखाता है कि वह किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं जिसकी वजह उन्हें धारा 45 पीएमएलए के प्रावधान के तहत जमानत दी जाए। उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है।
आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सात दिनों की अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी।
किसी गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे केजरीवाल: कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने खूब प्रचार किया और यह दिखाता है कि वह किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, जिसकी वजह उन्हें धारा 45 पीएमएलए के प्रावधान के तहत जमानत दी जाए।
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि मधुमेह या यहां तक कि टाइप-2 मधुमेह को इतनी गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल को दावा की गई राहत का हकदार बनाया जा सके।
7 जून को अब होगी सुनवाई
उनकी नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था।
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