सरकार ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। हालांकि, बस मालिकों और संचालकों को परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना के चलते पिछले 5 माह से बसों का परिचालन बंद था।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त ने बसों के परिचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ गाइडलाइन भी तय की गई है। परिचालन के लिए वाहनों को जारी होने वाले अनुज्ञापत्र की सभी शर्तों का पालन करना वाहन मालिकों और संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। बसें सिर्फ निर्धारित स्टॉपेज पर रुकेंगी और यात्रियों के अलावा सभी कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
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