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काम की खबर: 1 अक्टूबर से बदले पब्लिक प्रोविडेंड फंड के नियम, हो रहे हैं 3 बदलाव

1 अक्टूबर से पीपीएफ के नए नियम लागू होंगे।

पर प्रकाश डाला गया

  1. केंद्र ने पीपीएफ से जुड़े बुनियादी ढांचे में बदलाव किया।
  2. पीपीएफ अकाउंट से जुड़े तीन बदलावों में हुए बदलाव।
  3. ये बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।

बिजनेस डेस्क, रेस्तरां। पीपीएफ के नए नियम: पब्लिक प्रोविडेंड फंड में तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है। यह योजना 15 साल के मैच की अधिकतम अवधि के साथ आती है। लार्ज तार्म में अप्लाई करोड़पति बन सकता है।

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के नए पदों के बारे में जानकारी जारी की गई है, जिसके तहत पीआईएफ के नए पदों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में भी बदलाव होंगे। दस्तावेज़ में दस्तावेज़ से लेकर एनआरआई तक तीन अलग-अलग मामलों में नामांकन को नियमितीकरण के बारे में बताया गया है।

नामांकित व्यक्ति का नाम से पीपीएफ खाता

डिपोजिट अकाउंट पर डाक सेवा के लिए ब्याज तब देना जरूरी है जब तक डिपोजिट अकाउंट के बर्तन के पात्र नहीं हो जाते। यानी व्यक्ति की उम्र 18 साल नहीं होनी चाहिए. उसके बाद पीऑफ़िस ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। मैच्योरिटी लॉगइन की गणना उस तिथि से की जाएगी, जिस दिन ग्रैंडमास्टर विस्क हो जाएगा।

एक से अधिक पीआईएफएफ खाता

प्राइमरी खाते पर योजना के अनुसार रुचि बनाए रखें। बस जाम राशि हर साल के लिए मुख्य सीमा को अंदर हो। दूसरे खाते में जमा नकदी को पहले खाते में विलीनीकरण किया जाएगा। इसके बाद प्राइमरी पर रुचि बनी रहेगी।

प्राथमिक और दूसरे खाते के अलावा अतिरिक्त खाता खाते की तारीख से 0 प्रतिशत ब्याज दर लगेगी। मतलब की एक से अधिक स्टैक लेक पर पीफ योजना का ब्याज एक खाता पर जरूरी है।

पीपीएफ अकाउंट के लिए एनआरआई

1968 के अंतर्गत जारी सक्रिय एनआरआई पीपीएफ खाते पर जहां फॉर्म एचएच में धारकों की निवास स्थिति के बारे में नहीं पूछा गया है। खाताधारक (भारतीय नागरिक जो खाता खोलने की अवधि के दौरान खाताधारक) बन गए हैं। 30 सितंबर तक विभाग ने एस.ए. दर पर ब्याज दिया। 1 अक्टूबर से शून्य दर से ब्याज मिलेगा।