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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग के सहमति के बाद 14 हजार 580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति आदेश राज्य शासन द्वारा स्कूल खुलने के आदेश जारी होने के उपरांत ही जारी किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
    स्कूल शिक्षा विभाग को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकांे की नियुक्ति की अनुमति शर्तो के साथ प्रदान की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि ’नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी’। नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए पृथक-पृथक जारी किए जाएंगे। नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी। शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी। राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे।
    लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गो के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित करायी गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितम्बर 2019 एवं 22 नवम्बर 2019 को घोषित किए गए थे। व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी। मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के पश्चात वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए कि विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, परंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तद्नुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रकरण सहमति हेतु भेजा गया था। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा शर्तांे के साथ शिक्षकों के पदों की नियुक्ति के लिए सहमति दी गई है।
     शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शामिल शर्तो में प्रत्येक नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा व्यापम की प्रावीण्य सूची के क्रम में विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार प्रावधिक चयन सूची जारी की जाएगी। प्रावधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दस्तावेज सत्यापन के समय कोरोना संक्रमण से बचाव से संबंधित भारत सरकार और राज्य सरकार के सेनेटाइजेशन एवं सामाजिक दूरी बनाए रखें आदि के सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।