मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग के सहमति के बाद 14 हजार 580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में आदेश जारी किया गया है. मुख्यमंत्री बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने और इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. स्कूल शिक्षा विभाग को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तों के साथ प्रदान की गई है.
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में कोर्ट द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी. नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग जारी किए जाएंगे. नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के क्रमानुसार रहेगी.
शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी. राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान देय वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे. बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेज अपने पास रखने होंगे, ताकि मौके पर उसका सत्यापन किया जा सके.
लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित करायी गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी. व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितम्बर 2019 एवं 22 नवम्बर 2019 को घोषित किए गए थे.
व्यापम द्वारा जारी की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी. मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के बाद वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए कि विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, परंतु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा. अब इस मामले में सहमति दी गई है.
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