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गुजरात सरकार ने कोरोना जांच के लिये प्राईवेट लैब्स को दी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति

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गुजरात सरकार ने प्राईवेट लैब्स को कोरोना वायरस का संक्रमण के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की अनुमति दे दी है. अभी तक अभी तक सिर्फ चुनिंदा प्राईवेट लैब्स को सिर्फ आरटीपीसीआर जांच करने की अनुमति थी.

गुजरात सरकार की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अब लोग निर्दिष्ट लैब्स में रैपिड एंटीबॉडी जांच करा सकते हैं. इन लैब्स को इसके लिए मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी या नगर निगमों के चिकित्सा अधिकारियों से आवश्यक अनुमति हासिल करनी होगी. 

इन लैब्स को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित ईएलआईएसए या सीएलआईए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का उपयोग करने को कहा गया है. साथ ही उन्हें रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा कि किस किट का उपयोग किया गया है.

इसके साथ ही लैब्स ईएलआईएसए या सीएलआईए के लिए क्रमश: 450 और 500 रुपये ही ले सकती है. अगर नमूनें घर या अस्पताल से एकत्र किए गए हैं, तो इसके लिए क्रमश: 550 और 600 रुपये लिए जा सकते हैं.

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