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आपदा प्रबंधन पीड़ितों को 24 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है।

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर.बी.सी. 6-4 के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसे ही पांच प्रकरणों में 24 लाख रूपए की आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृत की गयी है।
    राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत जांजगीर-चांपा जिले की पामगढ़ तहसील के ग्राम खरगहनी की श्रीमती गेन्दबाई केवट की और तहसील सक्ती के ग्राम अमलडीहा के बरमसिंह की मृत्यु सर्पदंश से होने पर, तहसील जांजगीर की कुमारी सोनम पानी में डूबने से चांपा तहसील के ग्राम कुरदा की श्रीमती टिकैतीन बाई की मृत्यु तथा तहसील बलौदा के ग्राम बुड़गहन की श्रीमती देवकुमारी की मृत्यु आग में जलने से हो जाने पर मृतकों के पीड़ित परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तहर से नारायणपुर जिले के तहसील नारायणपुर के ग्राम मड़गड़ा निवासी श्री मजनूराम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर मृतक के पीड़ित परिजनों को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।