देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि सितंबर महीने में जारी Unlock 5 की गाइडलाइंस (Unlock 5 Guidelines) नवंबर के अंत तक प्रभावी रहेगी. सरकार फिलहाल अनलॉक की कोई नई गाइडलाइंस जारी करेगी. गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के लिए जो दिशानिर्देश जारी किए थे उसमें सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल को खोलने के आदेश जारी किए थे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को एक आदेश जारी किया गया है
केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने पर फैसला कर सकते हैं.MHA के दिशानिर्देशों में कहा गया था कि छात्रों को अपने माता-पिता की लिखित सहमति के साथ स्कूलों या संस्थानों में आने की अनुमति दी जाएगी और स्कूलों में अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगी. इसके साथ ही व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी
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