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महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है, हालांकि रोजाना आने वाले मामलों कमी जरूर देखी जा रही है लेकिन अभी कोरोना के रोजाना 40 हजार अधिक मामले आ रहे हैं। ऐसे में देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में लॉकडाउन में और छूट देने का फैसला किया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक, अब महाराष्ट्र में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फि से खोले जा सकते हैं। बता दें कि राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल सकेंगे। वहीं सरकार ने 5 नवंबर यानी गुरुवार से इन सबको खोलने की इजाजत दी है। बता दें कि इसे खोलने को लेकर सरकार की तरफ से कुछ शर्ते भी रखी गई है। हालांकि, 50 फीसदी क्षमता के साथ ही ये अनुमति मिली है।

आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जारी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक, ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ एक बार फिर खुल सकेंगे। गौरतलब है कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइंस जारी की थीं। इसके तहत सिनेमा हॉल खोलने के साथ ख्याल रखना होगा कि दो सीटों के बीच एक सीट खाली रखना होगा, यानी पूरे हॉल में सिर्फ पचास फीसदी दर्शक मौजूद होंगे। इसके अलावा मास्क पहनना, आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। बता दें कि देशभर में करीब 7 महीने तक बंद रहे सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क 15 अक्टूबर से एक बार फिर खुल गए। सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंडस जारी की। ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो। दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुल चुके हैं। वहीं, महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद मुंबई, पुणे जैसे शहरों में भी सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 5 नवंबर से खुल जाएंगे।