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पटाखे फोड़ने के समय, बिक्री व भण्डारण के संबंध में निर्देशों का पालन कराने कलेक्टर ने दिये निर्देश

दीपावली, छठ, गुरूपर्व, नया वर्ष व क्रिसमस पर्व के अवसर पर पटाखे फोड़ने के समय, बिक्री व भण्डारण के संबंध में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया है। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने कहा कि नगरपालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायतों द्वारा पटाखा विक्रय हेतु निर्धारित, चयनित स्थानों पर ही लॉयसेंसी टेªडर्स व विक्रेताओं के द्वारा ही कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इंम्पु्रड एवं हरित पटाखों का ही विक्रय हो। विविध पर्व के अवसरों पर पटाखों को फोड़ने के समय निर्धारित किये गये हैं, नियत समय तक ही पटाखे फोड़े जाने सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पटाखों के निर्माण एवं विक्रय जिसमें लिथियम, आरसैनिक, एन्टिमनी, लेड मर्करी का उपयोग किया है, में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किये गये हैं। अतः कड़ाई से ऐसे पटाखों के विक्रेता और निर्माणकर्ताओं की जांच करें एवं मापदण्ड के उल्लंघन करने वालों के लॉयसेंस रद्द कर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही किया जावे। बाजारों में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएं, जिनमें ग्रीन फॉयर वर्क का मोनो लगा हो तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान (निरी) द्वारा प्रमाणित हो। कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने कहा कि ऑनलाईन ई-व्यापारिक माध्यमों से पटाखों की क्रय-विक्रय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफार्म पर बारीक नजर रखंे एवं ऐसा करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही किया जावे।