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लाखों केंद्रीय पेंशनर्स को खुशखबरी, पेंशन नियम में सरकार ने किया अहम बदलाव

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केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है. अब देश भर के केंद्रीय पेंशनर्स घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे. इस काम में डाक विभाग सहयोग करेगा. पोस्टमैन इन पेंशनर्स के घर जाकर प्रमाण-पत्र लेकर उसे ऑनलाइन जमा भी कराएंगे. बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच यह सुविधा लाखों पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है.

केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार डाक विभाग के द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना विभाग ने पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पहल पर यह अभियान शुरू किया है. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने में पोस्टमैन मददगार बनेंगे. पेंशनभोगी के घर जाकर पोस्टमैन उसका प्रमाण पत्र लेंगे और उसे आनलाइन जमा कराएंगे. हालांकि इस सेवा के लिए संबंधित पेंशनर को एक निश्चित शुल्क चुकाना होगा. यह सेवा देश भर में केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को उपलब्ध कराई जाएगी. जीवित प्रमाण पत्र आनलाइन जमा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जीवन प्रमाण पोर्टल लांच किया था. तबसे पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग इस तकनीक को लोगों के लिए सुविधाजनक बनाने में जुटा है. कोरोना महामारी को देखते हुए बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए यह राहतभरी खबर है. वे घर में रहते हुए अपना यह काम करा सकेंगे.

वर्तमान में देश में केंद्र सरकार के पेंशनधारकों की संख्या 65.26 लाख है. नए निर्देशों के बाद अब बैंकों को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने और बैंकों की शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया गया है. पेंशन वितरण करने वाले बैंक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण को एक्सेप्ट करेंगे. इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर प्रति वर्ष जीवन प्रमाण-पत्र जमा करा सकते हैं. नियमों के अनुसार हर पेंशनर या फैमिली पेंशनर को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है.