Lok Shakti

Nationalism Always Empower People

निर्धारित शर्तो के साथ मिली सिनेमा घर एवं मल्टीप्लेक्स को संचालन की अनुमति

Default Featured Image

कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा जिले में संचालित सिनेमा घर एवं मल्टीप्लेक्स को संचालन की अनुमति निर्धारित शर्तो के अनुसार दी गई है। यह व्यवस्था जिले के कन्टेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में संचालित सिनेमा घरों के लिए की गई है।
    जारी आदेशानुसार सिनेमा घर के हॉल में व्यक्तियों के बैठक संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए अनुमति दी जा रही है। बैठक व्यवस्था ऐसी रखी जानी है की व्यक्तियों के आगे-पीछे या अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। सिनेमा घर में एयर कंडीशनिंग उपकरणों की उपलब्धता होने पर उसका तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सिनेमा घर में क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सिनेमा घर में प्रवेश के समय व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से सैनिटाईज करने अथवा साबुन से धोना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनकर फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना होगा। सिनेमा घर में कोरोना बीमारी का लक्षण नहीं होने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि व्यक्तियों में कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, बुखार आदि पाए जाते हैं तो उन्हे सिनेमा घर में प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है। सिनेमा घर में आने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए मास्क को अपशिष्ट मानते हुए उनके समुचित निपटाने के व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। सिनेमा घर में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान अनुकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए है। सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए आने वाले व्यक्तियों में से 65 वर्षीय से अधिक आयु के व्यक्तियों अन्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह देने कहा गया है।